Sunday, July 30, 2023

 Dowry involves a triad of oppression





“Dahej naari jaati ka apmaan hai”

"Dowry is an insult to females.”

(A slogan raised against the immoral practice of dowry in post-independent India)


Cameron (2014) categorised the financially abusive partners into three categories: controllers, exploiters, and schemers. According to this study, the controllers use a peculiar combination of abusive behaviour to exert control, the exploiters use various forms of abuse to exploit partners for their own financial needs, and the schemers systematically strategize to steal the women’s money. The despicable goal of the schemers is to shamelessly exploit the relationship and to wrongfully take women’s assets. Using this critical approach to analyse the cases relating to dowry abuse depicts that those who demand dowry are schemers who systematically and brazenly strategize to control not only the women’s assets but also the money that belongs to her natal family. As a controller, the abuser threatens the woman and inflicts senseless violence on her, if the dowry demands remain unfulfilled, he murders her or tortures her to compel her to commit suicide. As an exploiter, the abuser ruthlessly exploits the marital relationship to make arbitrary, irrational demands, to extract resources and wealth.

A critical analysis of several of the reported cases of dowry shows that it is not merely a custom consisting of a simple exchange of gifts; it is a predatory practice that consists of a broader form of violence, which is physical, economic, mental, emotional, and verbal, where the abuser intentionally exploits the element of emotional intimacy and the woman’s economic dependency in the relationship using his position of authority and while taking advantage of a woman’s situation of vulnerability. This acute form of economic abuse inextricably involves a perilous set of oppressive elements, including

1) compulsive persistence, coercive, arbitrary, and irrational demands that are made continuously over an incessant period starting from before the marriage, during the marriage, or even years after the marriage is performed;

2) pressurizing and coercing a woman and her natal family in various ways, including physical, emotional, or mental torture of a woman for consumer goods or cash or other material benefits,

3) killing a woman, treacherously murdering her, or burning her alive, or she is mentally tortured to such an extent that her circumstances become unbearable, she feels helpless, and she is compelled to commit suicide.

All these conspicuous elements may work together or singly, but the purpose is to compel women and their families to arrange for money, cash, valuables, or tangible goods. Arbitrary dowry demands, coercion, and violence are distinct elements that are not yet recognized legally in India. The legal system has grimly failed to recognize that the dowry demands or violence is not a one-time action, but it involves extorting money from the bride and her family by ruthlessly exploiting, torturing, subjugating, and oppressing women in the privacy of the home for years after marriage.

Making compulsive, arbitrary demands for the dowry from a bride is illegitimate, undesirable, immoral, and unethical, as are coercion and violence. The laws and policies on the dowry need to take these various complicated factors into account. The law has failed dismally to deter the attitude of entitlement among men who perhaps opine that it is their privilege that they can extort anything, anytime, from the family of the bride because of the marital relationship, ignoring the fact that marriage in no way entitles one to extract money or exploit women. The state hardly acts efficiently to curb this terrible crime; rather, the police and the courts, in several cases, as the bastion of male dominance, have propagated male chauvinism.

For instance, Mohinder Kaur, a teacher, set herself and her three children ablaze at her matrimonial home on 7.6.1983. Married seven to eight years ago, she was harassed for the dowry. She wrote a letter to the Deputy Superintendent of Police complaining of ill-treatment and persistently sought police protection. Her manipulative husband frustrated her frantic efforts to seek a transfer from the school where she was working. As per the prosecution, her mother-in-law and sister-in-law instigated her husband and conspired to brutally kill her by sprinkling alcohol, but their sinister plan misfired. Being fed up, Mohinder Kaur wrote a letter to her mother, sharing her unbearable agony, and committed suicide the next day. Her mother lodged an FIR. The trial court convicted her husband, mother-in-law, and sister-in-law, but the High Court acquitted them on the ground that the prosecution could not prove that they aided and abetted her to commit suicide. The Supreme Court in State of Punjab v Iqbal Singh, while taking into account her ill-treatment and the atmosphere of terror created for her, restored the conviction of her husband but acquitted his sister. The legal system insisted on technicalities and the prosecution’s ability to produce convincing evidence, and not on the fact that Mohinder Kaur was continuously and brutally tortured to such an appalling extent that she could not see any other way around but to commit suicide along with her three children.

In Arvind Singh v. State of Bihar the daughter of Phulmati was horribly burned alive. The deceased, before her death, disclosed that her husband and other family members forcibly poured kerosene and set her on fire. The helpless girl was cruelly tortured because she was `ugly looking,’ and the pent-up demands for a dowry of Rs 10,000 and a gold ring could not be fulfilled. The apex court dwelled on the ghastly forms of burn injuries, the technicalities of a dying declaration, the nonexamination of the investigating officer and other evidence, and set aside the imprisonment under Sections 302 or 304B and 498A on the ground that no dowry demands were made prior to the date of the occurrence of the crime. Those who viciously murdered Phulmati’s daughter with impunity burned her, and then refused to take her charred body to the hospital were simply not deterred by the rule of law. The perpetrators somehow knew that the oppressive system upheld the mindset that burning women alive for the dowry is not considered a deadly crime and that they could effortlessly be set free. Perhaps, it is much easier to hopelessly entangle justice in the complicated web of technicalities, nitty gritty, and legal procedures in cases where women are victims.

Harjinder Kaur committed suicide on 7.2.1998 by ingesting aluminium phosphate because she was brutally tortured for not fulfilling the urgent demand for a motorcycle and a fridge (Sher Singh v State of Haryana). Her violent husband bitterly contested that she was hot-tempered,  desperately wanted him to shave his hair, and inevitably forced him to leave separately from his parents. The session judge convicted her husband and in-laws under Sections 304B and 498A IPC. The High Court, on appeal, acquitted all others except her husband on the technical ground that the prosecution calamitously failed to establish their role.

The Supreme Court acquitted the husband and noted, “What motivated or compelled her to take this extreme and horrific step will remain a mystery, as we are not satisfied that the prosecution has proved or even shown that she was treated with such cruelty, connected with dowry demands, as led her to commit suicide”. The court could not consider the fact that, for a motorcycle and a fridge, an unfortunate woman was barbarically tortured to such an extent that she committed suicide while she was pregnant.

The courts in several cases have emphasized the dereliction of the duty on the part of the prosecution or the negligence by the investigation officers to acquit the accused persons while overlooking the fact that justice is indignantly denied to the tragic victims because of the overall sloppiness by the law enforcement system in its entirety. And while doing so, the courts omit to perform an active role by directing the state to impart training to the officers and the staff to avoid any further such neglect on their part. The courts remain silent in situations where the rights of the victims are at stake.

Chinu Rani married Arjun Acharjee on 13.3.1994, and after their marriage, her husband and father-in-law severely tortured her physically and mentally for Rs 5000 in unpaid dowry out of the demand to pay Rs 20,000 (Nirode Ranjan Acharjee v State of Tripura). She wrote a letter to her father on 18.5.1994 requesting him to meet the pending demand. She tragically died on 30.6.1994. The post-mortem report noted that she died of insecticide poisoning. The trial court acquitted both the husband of the deceased and her father-in-law of the charges under Sections 304B and 306 IPC and convicted her husband only under Section 498A. On appeal, the High Court discarded the critical testimony of her parents, sister, and friend, where they testified that the deceased had told them that she had been subjected to harassment for nonpayment of the dowry, as hearsay evidence. The court also rejected the letter written by her as evidence, wilfully ignoring the dreadful agony the deceased underwent within a short period of her marriage. She died merely because her parents could not pay the money as promised at the time of marriage.

Mamta got married on 21.10.2001. She had a two-year-old daughter when she was found dead on 23.01.2005 (Rohit v State of Delhi). Her parents allege that her husband used to brutally torture her for the dowry and that they gave him cash many times. A day before she committed suicide, her husband sternly demanded Rs. 5000 in cash and a generator for his business. The case was registered under Section 304B and 34 IPC. However, the trial court acquitted the accused on the ground that the allegations were vague, general, and inconsistent, and no cruelty was committed by the accused. On appeal, the High Court maintained the acquittal on the ground that no proximate demand was made at the time when the deceased committed suicide while disbelieving the convincing testimonies of the witnesses. No one is held accountable for Mamta’s suicide.

Case after case demonstrates how crooked men have coerced, exploited, and murdered women for extorting the dowry. In all such cases, violent men have improperly used the devious mechanism of violence to pressurize, and torture women for months or years, and then murdered them for money or goods. Yet, the courts have upheld the patriarchal assumptions while acquitting the accused. Women have died in compelling circumstances. The testimony of witnesses and other material evidence indicates that women have been brutally murdered or were forcefully compelled to commit suicide because of unreasonable motives or coercive demands. Yet, the perpetrators of dowry violence are released on flimsy and technical grounds.

The courts frequently overlook the material evidence while disdainfully pointing out the faults of women as wives. The oppressive elements such as coercion, exploitation, extortion, or irrational, arbitrary demands are not taken into account while adjudicating the matters. Women are cruelly tortured and brutally murdered for the voracious ravenousness of soulless men, women are subjugated and oppressed by their families, and yet, are denied justice by the patriarchal state.

The United Nations Declaration on Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power, clarifies that it is the duty of the state to ensure that the victims of crime should be treated with compassion, respect, and dignity and the judicial and administrative mechanisms should ensure that victims are not denied access to justice. However, in the situation of dowry violence, it appears that victims are deprived of justice and all the provisions and the norms mentioned in the said international instruments are flouted. The courts are seemingly unwilling to consider the varied elements of the triad of oppression deployed against women for the purpose of extracting dowry from them. The rights of women as human beings are still not upheld despite the promises and pledges made at the national or international level.


Excerpt from Dowry is a Serious Economic Violence: Rethinking Dowry Law in India, 2023, Amazon p. 104-106

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Saturday, July 29, 2023

 Excerpt from my book 

Dowry is a Serious Economic Violence: Rethinking Dowry Law in India 

(2023)

Amazon





Centuries ago, when Karl Marx wrote exhaustively about the callous exploitation of workers by the capitalist class, he may not have imagined how in South Asia, women as brides would be treated as commodities, pitilessly exploited, and violently murdered in their own homes by their abusive husbands for extorting wealth. As the ruthless oppression of the toiling masses could not be prevented by laws or policies, the merciless torture and murder of women could not be regulated despite establishing a legal mechanism in place. Over the decades, predatory capitalism has irrevocably acquired an altered form, and the free-market approach has devised a new mechanism of manipulation (Faber D, 2018). Similarly, the viciousness of the neoliberal forces, clubbed with patriarchy, feudalism, conservatism, rampant materialism, and excessive consumption propelled by extensive consumerism, is aggravating the desire among men and their families to accumulate quick wealth using marriage as a tool to extract resources from women and their families. The bourgeoisie-proletariat categorization, in the situation of dowry practice, is expanded to include the classification of savagely privileged men versus women – rich or poor, and in urban or rural areas. Women from all backgrounds dreadfully suffer for the material gains of men and their families in a harsh and hostile environment fuelled by the neoliberal, Brahmanical capitalist patriarchy.

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Monday, July 24, 2023

 

सामाजिक-कानूनी संदर्भ में असहमति का अधिकार: नागरिकता की पुनर्कल्पना, और लोकतंत्र को मजबूत करने की पहल 

24 Jul 2023






असहमति का अधिकार एक महत्वपूर्ण अधिकार है जो हर व्यक्ति को स्वतंत्रता के साथ समाज में अपने विचारों और विचारों को व्यक्त करने का अधिकार देता है। यह एक मूलभूत मानवाधिकार है जो संविधान द्वारा सुरक्षित किया गया है। असहमति का अधिकार सामाजिक प्रगति, नई विचारधारा और सामाजिक सुधार को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस विशेषता से जुड़े अनेक मामले समाज को सुधारने, सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने और समाज में सकारात्मक परिवर्तन को उत्प्रेरित करते हैं। यहां असहमति के अधिकार के महत्व और इसके सामाजिक प्रभाव के बारे में विस्तार से जानें और कैसे यह समाज में प्रगति को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। अधिवक्ता डॉ. शालू निगम का यह लेख आपको असहमति के अधिकार की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेगा और इस अधिकार की रक्षा में सकारात्मक भूमिका निभाने के तरीकों पर विचार करेगा। 

असहमति का अर्थ क्या है?

'आइए असहमत होने के लिए सहमत हों', 'असहमति' शब्द का सार सरल शब्दों में बताया जा सकता है। आम तौर पर असहमति का तात्पर्य सत्ता में बैठे व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा थोपे गए जबरदस्ती के फैसले या अन्यायपूर्ण कानूनों और नीतियों के खिलाफ आलोचना, सवाल उठाना या विरोध करना है। रचनात्मक तरीके से देखा जाए तब शांतिपूर्ण और अहिंसक सहमति से संवाद, खुली चर्चा, लोकतांत्रिक विचारों की मजबूती, अन्याय को दूर करना और उत्पीड़न को समाप्त करना संभव हो सकता है। सामूहिक अवज्ञा का परिणाम अक्सर रचनात्मक सामाजिक परिवर्तन होता है। हालाँकि, इतिहास बताता है कि अत्याचारी शासकों ने असहमति को दबाने के लिए कानून और हिंसा का इस्तेमाल किया है और सत्तावादी राज्यों द्वारा विविध आवाजों का यह दमन आधुनिक समय के दौरान भी जारी है। असहमति को अवज्ञा के रूप में हानिकारक रूप से समझा जाता है और सत्तावादी राज्यों द्वारा असहमति जताने वालों को कानून-व्यवस्था की स्थिति के लिए खतरा माना जाता है। 

अक्सर, असहमति को अपराध घोषित कर दिया जाता है जबकि सत्ता में बैठे लोगों द्वारा विरोध जताने वालों के खिलाफ कानून को हथियार बनाते हैं। सत्ता की अवज्ञा, आलोचना या विरोध करने वालों पर सामाजिक, कानूनी और आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाते हैं। तो, सत्ता में बैठे लोग असहमति के विचार के प्रति शत्रुतापूर्ण क्यों हैं? क्यों अत्याचारी नेता राजनीतिक लामबंदी को अवैध ठहराते हैं या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को खतरे में डालते हैं? राज्य के कार्यों से असहमत या आलोचना करने वालों को देशद्रोही या राज्य का दुश्मन क्यों माना जाता है? किसी भी सकारात्मक आलोचना को रचनात्मक रूप से स्वीकार करने के बजाय अधिनायकवादी राज्य इसे देश की सुरक्षा और अखंडता के लिए ख़तरा क्यों मानते हैं? यह कार्य असहमति की अवधारणा के विषय में और भारत में कानूनी और राजनीतिक दृष्टि से इसकी व्याख्या के तरीकों को उजागर करता है।


असहमति के विचार को जानें


सदियों पहले एक फ्रांसीसी दार्शनिक वोल्टेयर ने कहा था, "आप जो कहते हैं, मैं उससे असहमत हूं, लेकिन मैं इसे कहने के आपके अधिकार की मरते दम तक रक्षा करूंगा।" लेकिन जो सत्ता में हैं, जो शासन करते हैं, जो विशेषाधिकारों का आनंद लेते हैं, या अधिकार की स्थिति में हैं, अक्सर ऐसे प्रस्ताव से असहमत होते हैं। यह असमान, पदानुक्रमित परिवारों, समाजों, समुदायों और ऐसे सभी राजनीतिक संदर्भों में होता है जहां शासन करने वाले लोग असहमति की आवाज़ों को चुप कराने और कुचलने के सभी प्रयास करते हैं।

असहमति का मतलब आम तौर पर मतभेद होता है। असहमत व्यक्ति विभिन्न तरीकों से लागू कानून, नीति या जबरदस्ती थोपे गए निर्णय के विरोध में अपनी असहमति व्यक्त करता है। एक असहमत व्यक्ति तथ्य या सच्चाई बताकर झूठ का पर्दाफाश कर सकता है, सवाल उठा सकता है, सत्ता में बैठे लोगों की आलोचना कर सकता है, विरोध कर सकता है, या जटिल चुनौतियों के खिलाफ क्रोध व्यक्त कर सकता है। एक असहमत व्यक्ति शांतिपूर्वक अपनी हताशा प्रदर्शित कर सकता है या असंख्य तरीकों से दर्द और पीड़ा व्यक्त कर सकता है, जिसे वह एक सत्तावादी, बाध्यकारी, थोपे गए निर्णय के परिणाम के कारण सहन करता है। ऐसी स्थितियों में जहां सत्ता में बैठे लोग संवाद, चर्चा, बहस या इसी तरह के अन्य माध्यमों से असंतुष्टों की शिकायतों या चिंताओं को दूर करने के लिए कदम उठाते हैं, वहाँ सकारात्मक बदलाव हो सकता है। धमकी या हिंसा जैसे उपायों के माध्यम से असहमति को दबाने के मामलों में, स्थिति खराब हो सकती है जिसके परिणामस्वरूप संघर्ष, हिंसा आदि हो सकती है। 

राजनीतिक संदर्भ में, कई दार्शनिकों और विद्वानों ने नागरिकों के असहमति के अधिकार के विचार का समर्थन किया है। उदाहरण के लिए, हेनरी डेविड थोरो (1894) ने 'सविनय अवज्ञा के कर्तव्य पर' में स्पष्ट किया कि व्यक्तियों को सरकारों को शासन करने या अपने विवेक का हनन नहीं करने देना चाहिए और उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए विरोध करना होगा कि सरकारें उन पर अन्याय न थोपें । उन्होंने प्रस्तावित किया कि जब अन्यायपूर्ण कानूनों का सामना करना पड़े, तो व्यक्तियों को " उनमें संशोधन करना चाहिए या उनका उल्लंघन करना चाहिए"। ड्वॉर्किन (1977:192) ने तर्क दिया कि लोगों को सविनय अवज्ञा के लिए दंडित नहीं किया जाना चाहिए। विद्वानों ने कर्तव्यनिष्ठापूर्वक कानून की अवज्ञा पर विस्तार से प्रकाश डाला है और उन कानूनों में बदलाव लाने की वकालत की है जो नैतिक रूप से अन्यायपूर्ण या अस्वीकार्य हैं। 

कुछ मामलों में, ज़िन (1991) ने कहा कि पूर्ण आज्ञाकारिता स्थिरता ला सकती है लेकिन सभी मनुष्यों के साथ न्याय या उचित व्यवहार नहीं ला सकती। उन्होंने बताया कि अपराध को रोकने के लिए हत्या या बलात्कार के खिलाफ कानून आवश्यक है, लेकिन ऐसा कानून जो लोगों को युद्ध के लिए मजबूर करता है या ऐसा कानून जो अमीरों की रक्षा करता है और गरीबों को दंडित करता है, अवांछनीय है। स्कॉट (1985) ने दर्शाया कि कैसे समय और भौगोलिक मापदंडों की सीमाओं के पार लोगों द्वारा अन्यायपूर्ण नियमों का विरोध किया गया। 

गांधी ने बताया कि प्रतिरोध कमजोरों का हथियार है। उन्होंने भारत में ब्रिटिश शासकों द्वारा उत्पीड़न का विरोध करने के लिए सत्याग्रह या अहिंसक प्रतिरोध और नागरिक अवज्ञा का विचार तैयार किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन इस अवधारणा पर आधारित हैं कि शासक कमजोर होते हैं और शासितों पर निर्भर होते हैं। उदाहरण के लिए, जब आम लोग कर चुकाते हैं, कानूनों का पालन करते हैं, सशस्त्र बलों में सेवा करते हैं और अर्थव्यवस्था को बनाए रखते हैं, तो वे शासित होने के लिए सहमत होते हैं, लेकिन जिस दिन वे अपने कर्तव्यों का पालन करना बंद कर देते हैं, शासक आत्मनिरीक्षण करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अत्याचारी शासकों द्वारा शासित होने के प्रति लोगों की सहमति को कमजोर करके, अहिंसक प्रदर्शनकारी लोकतांत्रिक शासन स्थापित करते हैं। 

संयुक्त राज्य अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा 1776 (पैरा 2) में कहा गया है समाज का लक्ष्य अपने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना है और "जब भी सरकार का कोई भी रूप इन उद्देश्यों के लिए विनाशकारी हो जाता है, तो उसे बदलना और समाप्त करना और नई सरकार स्थापित करना लोगों का अधिकार है..."। 

इसके अलावा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने 16 अप्रैल 1963 को बर्मिंघम जेल से अपने पत्र में सेंट ऑगस्टीन और थॉमस एक्विनास का जिक्र करते हुए कहा कि अच्छाई के लिए अन्यायपूर्ण कानून की अवज्ञा की जानी चाहिए और लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है कि वे अन्यायी कानून को तोड़ें। 

फिर भी, सत्ता से सवाल करने का ऐसा अधिकार सत्ता में बैठे लोगों द्वारा अक्सर बर्दाश्त नहीं किया जाता। अवज्ञा को कानून-व्यवस्था की स्थिति पर हमले के रूप में देखा जाता है। विद्रोह के किसी भी कृत्य को न केवल तुरंत कुचल दिया जाता है, बल्कि सत्ता की आलोचना करने वाली आवाज़ों के प्रति सहिष्णुता नहीं दिखाई जाती। सत्ता में रहने वाले लोग कठोर अनुशासन को प्राथमिकता देते हैं। जो लोग सत्ता के अनुरूप नहीं होते उन्हें देशद्रोही करार दिया जाता है। असहमत लोगों के ख़िलाफ़ बल, या हिंसा का उपयोग करने के अलावा, प्राथमिक संस्थानों जैसे कि परिवार, शैक्षणिक संस्थानों, धार्मिक संस्थानों, या यहां तक कि संस्थानों के माध्यम से अनुपालन और समर्पण का गुण विकसित और संस्थागत किया जाता है। 

उदाहरण के लिए, किसी भी पदानुक्रमित, पितृसत्तात्मक परिवार में, महिलाएं, जो निचले पायदान पर हैं, उन्हें परिवार के बड़े सदस्यों, अक्सर पुरुषों द्वारा लिए गए निर्णयों का अनिवार्य रूप से पालन करने के लिए बाधित किया जाता है। और अत्यंत दमनकारी परिस्थितियों का सामना करने के बावजूद चुप रह कर बर्दाश्त करने पर बाध्य किया जाता है। पितृसत्तात्मक और शक्तिशाली पदों पर बैठे पुरुषों द्वारा निर्विवाद आज्ञाकारिता, निर्विवाद अनुपालन और चुनौती रहित समर्पण की अपेक्षा की जाती है। अक्सर, विवाह, संतान, करियर या अन्य दैनिक जीवन विकल्पों से संबंधित निर्णय लड़कियों और महिलाओं पर उनकी इच्छा या पसंद को ध्यान में रखे बिना थोपे जाते हैं। अनुशासन की आड़ में, जो थोपा जाता है वह पितृसत्तात्मक परिवार में वर्चस्व है, और जो कोई भी ऐसे निरंकुश निर्णयों का प्रतिकार करता है, उसे दंडित किया जाता है। अगर महिलाएं अपनी आवाज़ उठाने का कोई प्रयास करती हैं तो हिंसा का इस्तेमाल उन्हें उनकी जगह दिखाने के लिए किया जाता है। विवाह के संबंध में अपनी पसंद का दावा करने पर महिलाओं की हत्या की घटनाएं पितृसत्तात्मक समाजों में प्रचलित हैं। 'लव जिहाद' जैसी अवधारणाएं हिंदू कट्टरपंथियों द्वारा मुस्लिम पुरुषों से शादी करने वाली हिंदू महिलाओं की स्थितियों में प्रभुत्व का दावा करने के लिए पैदा की गई हैं। 

इसी तरह, शैक्षणिक संस्थान दंड के तरीकों को लागू करते रहे हैं, जबकि कोई भी धर्म यह पसंद नहीं करता कि उसके अनुयायी प्रश्न पूछें। धार्मिक मानदंडों की अवहेलना को पाप माना जाता है। धर्म, जैसा कि आज प्रचलित है, अंध विश्वास की आड़ में सभी प्रकार की आलोचना को दबा देता है। विरोधी आवाजों को दबाने के लिए डर और हिंसा को औजार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। सवाल उठाने वालों को डराया धमकाया जाता है. उनके 'धार्मिक विरोधी' रुख के कारण तर्कवादियों की हत्या की घटनाएं सामने आई हैं। शायद, सत्ता में बैठे लोगों को डर है कि एक बार उनके अधिकार पर सवाल उठाया गया, तो वे अपना नियंत्रण और प्रभाव खो देंगे। 

इसी तरह, इतिहास से पता चलता है कि निरंकुश, अत्याचारी शासकों ने अपने आदेशों का निर्विवाद रूप से पालन करना चाहा है, भले ही ये आदेश मनमाने या अनुचित हों। उदाहरण के लिए, नाजी शासन के दौरान हिटलर ने न केवल यहूदियों की हत्या की बल्कि अपने विरोधियों को भी ख़त्म करने का निर्देश दिया। नाजी सरकार ने नागरिकता कानून बनाया जिसमें घोषणा की गई कि केवल जर्मन रक्त वाले लोग ही नागरिक बनने के पात्र हैं। जिन जर्मनों ने यहूदियों के साथ संपर्क जारी रखा, उन्हें 'देशद्रोही' करार दिया गया। बेनिटो मुसोलिनी ने अपने विरोधियों को कुचल दिया और फासीवादी नेता बनने के लिए इटली की लोकतांत्रिक सरकार को नष्ट कर दिया। सोवियत संघ में जोसेफ स्टालिन के शासन के दौरान कम्युनिस्ट पार्टी के असंतुष्ट सदस्यों या नेता को चुनौती देने का साहस करने वाले किसी व्यक्ति को खत्म करने के लिए गुलाग या जबरन श्रम शिविर स्थापित किए गए। 

उसी तरह, भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान, अंग्रेज़ शासकों ने खुद को देशद्रोह और विद्रोह से बचाने के लिए राज्य के खिलाफ अपराध के छत्र प्रावधानों के तहत असहमति को दबाने के लिए कई कठोर कानून बनाए। उदाहरण के लिए, ब्रिटिश शासकों ने 1919 में रोलेट एक्ट लागू किया और शांतिपूर्वक विरोध करने वालों पर क्रूरतापूर्वक हमला किया। 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने इस कानून के खिलाफ अमृतसर के जलियांवाला बाग में शांतिपूर्वक विरोध कर रहे हजारों निर्दोष निहत्थे लोगों को खुलेआम गोली मारकर हत्या कर दी। गांधी और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। औपनिवेशिक आकाओं ने असहमति को दबाने के लिए स्वतंत्रता सेनानियों को जेल में डालने के लिए गंभीर कानूनी प्रावधान लागू किए। इसमें प्रतिरोध पर नकेल कसने के लिए राजद्रोह कानून या भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए शामिल है। 

स्वतंत्र भारत में असहमति

उपनिवेशवाद विरोधी संघर्षों से प्रेरित होकर, भारत का संविधान लोकतांत्रिक आदर्शों पर आधारित है और अपने सभी नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता और सामाजिक न्याय का वादा करता है। संविधान का अनुच्छेद 19 भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बिना हथियारों के शांतिपूर्वक इकट्ठा होने की स्वतंत्रता और संघ और यूनियन बनाने की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। इसके बावजूद, औपनिवेशिक शासन की विरासत और सामंती मानसिकता औपनिवेशिक काल के बाद हावी हो गई और इसके कारण शासकों और शासितों के बीच अंतर बढ़ गया। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि स्वतंत्रता के बाद भारत पर शासन करने वाली लगातार सरकारों ने औपनिवेशिक शासकों द्वारा बनाए गए भयानक कानूनों को वापस लेने या निरस्त करने का कोई प्रयास नहीं किया। सम्मादार (2016) का मानना था कि उपनिवेशविहीन समाजों में कानून बनाने की औपनिवेशिक प्रथाओं के परिणामस्वरूप विफलता हुई क्योंकि कानून का शासन कायम नहीं रखा जा सका। गुजरात राज्य बनाम फ़िदाली बदरुद्दीन मीठीबरवाला (1964) में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा,

“इस बात को मानने का कोई औचित्य नहीं है कि 25 जनवरी 1950 की आधी रात को, हमारे सभी पूर्व-मौजूदा राजनीतिक संस्थानों का अस्तित्व समाप्त हो गया, और अगले ही पल संस्थानों का एक नया समूह अस्तित्व में आया जो पूरी तरह से अतीत से असंबंधित था… इसने अतीत के संस्थानों को नष्ट करने की कोशिश नहीं की; इसने पहले जो अस्तित्व में था उस पर एक इमारत खड़ी की।''

औपनिवेशिक शासकों को राज्य के कार्यों की आलोचना करने वाले आम नागरिकों के खिलाफ देशद्रोह, युद्ध छेड़ने और साजिश रचने जैसे आपराधिक कानूनों के प्रावधानों को लागू करने की शक्ति प्रदान की गई थी। इसी तरह, स्वतंत्र भारत में सरकार की आलोचना करने वालों को चुप कराने के लिए कानून लागू किये जा रहे हैं। भारत के संविधान में निहित लोकतांत्रिक विचारों को अनदेखा और उपेक्षित किया जाता है जब सत्ता में बैठे लोग नाराज या विरोध करने वाले नागरिकों के खिलाफ कठोर कानून बनाते हैं और लागू करते हैं। उदाहरण के लिए, संवैधानिक गारंटी के बावजूद तत्कालीन प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी द्वारा 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक 21 महीने के लिए आपातकालीन नियम लागू किया। इस अवधि के दौरान, नागरिक स्वतंत्रता को निलंबित करते हुए डिक्री द्वारा शासन करने का अधिकार प्रधान मंत्री के पास निहित था। प्रमुख संस्थानों को नष्ट कर दिया गया और मीडिया को बंद कर दिया गया। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपे एक लेख में लिखा था, "लोकतंत्र, सत्य का प्रिय पति, स्वतंत्रता का प्यारा पिता, विश्वास, आशा और न्याय का भाई, 26 जून को समाप्त हो गया" (जोसेफ, 2007)। तब संविधान में संशोधन किया गया, हालाँकि बाद में इनमें से कुछ संशोधनों को रद्द कर दिया गया था। आंतरिक सुरक्षा रखरखाव अधिनियम, 1971 जैसे कई कठोर कानून बनाए गए, जिससे मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर सरकार की कार्रवाइयों को न्यायिक समीक्षा से छूट मिल गई। असहमति को दबा दिया गया जबकि विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी रोकथाम अधिनियम, 1974 जैसे कानूनों का इस्तेमाल विरोधियों को निशाना बनाने के लिए किया गया। देश की अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने की आड़ में इन कार्रवाइयों को उचित ठहराया गया। इस अशांति की स्थिति में कुशासन के खिलाफ लोगों के आंदोलन मजबूत हुए । जय प्रकाश नारायण ने कई अन्य आंदोलनों के समानांतर संपूर्ण क्रांति के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया। उन्होंने सशस्त्र बलों, सरकारी अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों से 'सरकार के अवैध और अनैतिक आदेशों का पालन न करने' की अपील की। 1977 में इंदिरा गांधी चुनाव हार गईं। तब असहमति ने लोकतंत्र को पुनर्जीवित किया।

असहमति को कुचलने के लिए किन कानूनों का इस्तेमाल किया जाता है?


आजादी के बाद से दशकों तक और यहां तक कि औपनिवेशिक काल के दौरान भी, भारत के लोगों ने अन्यायपूर्ण और मनमाने कानूनों और नीतियों का विरोध किया। भारत में नागरिक समाज ने लगातार सरकार की गतिविधियों पर नजर रखी है और सरकारों से अपनी गलतियों को सुधारने का आग्रह करने के लिए परामर्श, संवाद, चर्चाओं, आंदोलनों, सार्वजनिक बैठकों और प्रदर्शनों के माध्यम से नीतियों और कार्यों के बारे में प्रतिक्रिया प्रदान की है। फिर भी, एक के बाद एक सरकारों ने असहमति को दबाने के लिए कदम उठाए। बल्कि, विरोधाभास में, कई कठोर कानूनी प्रावधान जैसे कि गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) 1967; जम्मू और कश्मीर सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम (पीएसए), 1978; आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (टीएडीए), 1987, आतंकवाद रोकथाम अधिनियम, (पोटा), 2002, और धन-शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002, राज्य द्वारा अधिनियमित किए गए और असहमत व्यक्तियों को हिरासत में लेने के लिए इनका दुरुपयोग किया जा रहा है।

प्रतिरोध जारी रहा...



इसके अलावा, नवउदारवादी फासीवादी शासन में, कानून उन लोगों पर मुकदमा चलाने का एक उपकरण बन गया, जिन्होंने इस विचारधारा का विरोध किया। तीन कृषि कानून के साथ-साथ नागरिकता संशोधन अधिनियम जैसे नए जन-विरोधी कानून बनाए गए। इन दोनों मुद्दों को देश के अधिकांश लोगों द्वारा अन्यायपूर्ण माना गया। आलोचकों ने बताया कि इन्हें संसद द्वारा बिना चर्चा और बहस के पारित किया गया। विभाजन को बढ़ावा देने और नफरत पैदा करने के लिए कानून के तंत्र पर कब्ज़ा कर लिया गया। लेकिन जनविरोधी कानूनों के खिलाफ विरोध अहिंसक रूप से जारी रहा जहां श्रमिक, छात्र और अन्य लोग एक साथ आए। इस अवज्ञा को बर्दाश्त नहीं किया गया, और सरकार ने आंदोलनकारियों के खिलाफ, बाड़ और कंटीले तारों को लगाकर और गैस के गोले और पानी की तोपों का इस्तेमाल करके उन्हें विरोध करने से रोका। सरकार द्वारा शक्ति का प्रयोग कर सामाजिक न्याय के संघर्षों को हिंसक तरीके से कुचला गया। प्रदर्शनकारियों को जेल में डाल दिया गया। आंदोलन के दौरान कई लोगों की जान चली गई। दोनों मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि हालांकि नागरिकों के विरोध करने के अधिकार को कम नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसकी कुछ सीमाएँ हैं जैसे सार्वजनिक स्थानों पर लगातार कब्ज़ा नहीं किया जा सकता है जिससे दूसरों के अधिकार प्रभावित हों (देखें, अमित साहनी बनाम पुलिस आयुक्त, राकेश वैष्णव बनाम भारत संघ)। फिर भी यह आम लोगों द्वारा अधिकारों की निरंतर मांग के कारण ही है कि सरकार विवादास्पद कृषि कानूनों को लागू करने के एक वर्ष से अधिक समय के बाद, 29 नवंबर 2021 को संसद में पेश किए गए प्रस्ताव के माध्यम से इन्हें निरस्त करने के लिए मजबूर हुई। 

इसलिए, जब एक ओर राज्य द्वारा कानून का दुरुपयोग किया जाता है, तो दूसरी ओर, इसका उपयोग नागरिकता संघर्षों द्वारा भी किया जाता है, जिसमें कानून का उपयोग अधिकारों के लिए बातचीत करने और न्याय की पुनर्कल्पना करने के लिए किया जाता है। न केवल आंदोलनों या विरोध प्रदर्शनों के माध्यम से, बल्कि नागरिकों और राज्य के बीच लड़ाई असंख्य आकार और रूप लेती रहती है। उदाहरण के लिए, हाल ही में, 18 वर्षीय वर्षाश्री बुरागोहेन ने अपने फेसबुक पोस्ट में एक कविता लिखी थी जिसमें लिखा था, "स्वतंत्रता के सूरज की दिशा में एक और कदम, मैं एक बार फिर देशद्रोह करूंगी" लिखने के लिए उन्हें 63 दिनों के लिए हिरासत में लिया गया था। इन पंक्तियों को एफआईआर में 'राष्ट्र-विरोधी कविता', 'आपराधिक साजिश' और 'सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने का इरादा' माना गया। एक अन्य मामले में, जिस कवयित्री ने शव वाहिनी गंगा शीर्षक से एक सशक्त व्यंग्य लिखा था, जिसमें प्रधानमंत्री को 'राम राज्य पर शासन करने वाले नग्न राजा' के रूप में वर्णित किया गया था, और महामारी के दौरान कुप्रबंधन के कारण हुई त्रासदी का चित्रण किया गया था, उन्हें दुर्व्यवहार और स्त्रीद्वेष के साथ ट्रोल किया गया । 

साथ ही, मानवाधिकार रक्षकों को दमनकारी राज्य द्वारा निशाना बनाया जा रहा है, जो लोग हाशिये पर हैं और ट्राइबल समुदायों के अधिकारों की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं, उन पर उचित कानून की प्रक्रिया की अनदेखी करते हुए हमला किया जा रहा है, ट्रोल किया जा रहा है, हत्या की जा रही है, परेशान किया जा रहा है, झूठा फंसाया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, और हिरासत में लिया जा रहा है। । उदाहरण के लिए, भीमा-कोरेगांव की लड़ाई से पता चलता है कि सरकार कैसे कार्यकर्ताओं और शैक्षणिक और कानूनी पेशेवरों सहित नागरिक-समाज के कलाकारों के खिलाफ कानूनी प्रणाली को हथियार बना रही है। 'ट्रायल बाय प्रोसेस' सक्रिय नागरिकों के खिलाफ अन्याय को कायम रखने के लिए कई मामलों में सरकार द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक है। न केवल कार्यकर्ताओं, बल्कि छात्रों को भी नवउदारवादी सरकार द्वारा यूएपीए और अन्य कानूनों के तहत हिरासत में लिया गया। 

जो लोग जाति-आधारित भेदभाव, पर्यावरण, भूमि अधिकार, सूचना का अधिकार, व्यापार और मानवाधिकार जैसे मुद्दों पर काम कर रहे हैं, उन्हें विशेष रूप से अनुचित मनमानी धमकी, गिरफ्तारी, प्रतिबंध और हिरासत इत्यादि का प्रयोग कर उनका दमन किया जा रहा है। कवियों, पत्रकारों, कलाकारों, वकीलों, और ऐसे कई अन्य पेशेवरों को लक्षित किया जा रहा है क्योंकि उन्हें सत्तारूढ़ वर्ग द्वारा खतरा माना जाता है। जेल में बंद लोगों के साहस की कल्पना करते हुए फादर स्टेन स्वामी ने लिखा, "पिंजरे में बंद पक्षी अभी भी गा सकते हैं"। 

तीस्ता सीतलवाड, संजीव भट्ट, आरबी श्रीकुमार और कई अन्य पर साजिश का आरोप है। पीयूसीएल की रिपोर्ट का शीर्षक 'यूएपीए: असहमति और राज्य आतंक का अपराधीकरण' में कहा कि यूएपीए कानून के तहत की गई गिरफ्तारी में सजा की दर 3 प्रतिशत से भी कम है। 

हाल ही में महिला पहलवानों का मामला तब सामने आया जब उन्होंने सत्ताधारी पार्टी के विधायक और भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण सरन सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर कई महीनों तक विरोध प्रदर्शन किया, जिन पर उन्होंने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। लेकिन मामले दर्ज होने के बाद भी आरोपी शक्तिशाली पदों पर बने रहें। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद ही पुलिस ने शिकायत दर्ज की और 28 मई 2023 को कई प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने तब हिरासत में लिया जब उन्होंने नए संसद भवन के सामने एक महा-पंचायत का आह्वान किया। यह सभी स्थितियां इस तथ्य का उजागर करती हैं किया कि राज्य का पूर्ण अधिकार अराजकता पैदा कर सकता है, इसलिए सत्ता के मनमाने दुरुपयोग को रोकने के लिए सतर्क नागरिकता की आवश्यकता है। 

आस-पास लगातार हो रही ऐसी कई अन्य घटनाओं की जांच उस अशांत स्थिति को दर्शाती है जो सरकारों द्वारा नफरत और विभाजन की विचारधारा को प्रचारित करने, अधिकारों से वंचित करने के लिए कानून के एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किए जाने के खतरों को इंगित करती है, और कई बार ऐसी कार्रवाइयों के परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। कानून न्याय का वादा करता है। कानून अधिकारों की गारंटी देता है। कानून कमजोर लोगों के लिए आशा का स्रोत है। फिर भी, कोई भी कानून पूर्ण नहीं है। लागू किया गया प्रत्येक कानून न्यायसंगत नहीं है या न्याय के लक्ष्य को पूरा नहीं करता। सभी कानून समानता को बढ़ावा नहीं देते, या वितरणात्मक या पुनर्स्थापनात्मक न्याय का लक्ष्य नहीं रखते। इसके अलावा, कानून पुरुषों द्वारा बनाए और क्रियान्वित किए जा रहे हैं। कानून उन लोगों को अधिकार प्रदान करता है जो शक्तिशाली हैं और पूर्ण शक्ति हानिकारक है, इसकी निगरानी की जानी चाहिए। 

अराजकता को बढ़ावा देने वाली निरंकुश सरकारों को रोकने के लिए कोई उपाय नहीं किए गए हैं और इसलिए, नागरिकों द्वारा प्रतिरोध अराजकता को रोकने के लिए आवश्यक है। कई सामाजिक आंदोलनों में, सामाजिक-आर्थिक मजबूरियों से प्रेरित निम्न वर्गों ने अपने अधिकारों की मांग की। अनुभव बताते हैं कि अक्सर, सरकारें गरीबों को दंडित करते हुए अमीरों की रक्षा करती है। निरंतर पितृसत्तात्मक राज्य ने नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन किया, फिर भी, यह नागरिक आंदोलन हैं जिन्होंने अपनी आकांक्षाएं व्यक्त कीं। उन्होंने सरकार पर लोगों के अनुकूल लोकतांत्रिक कानून बनाने के लिए दबाव डाला और उचित कार्यान्वयन की मांग की। 


जो लोग विरोध करते हैं, वे शायद अपनी 'अधिकार की भावना', या अपने विवेक के प्रति अपने दायित्व को पूरा करने, गरिमा को पुनः प्राप्त करने के लिए कदम उठाने, नैतिक आदर्शों को बनाए रखने, या अपने दृष्टिकोण को व्यक्त करने से निर्देशित होते हैं। इसलिए, नागरिकों के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करना, या इस धारणा द्वारा निर्देशित किया जा सकता है कि जो कानून अन्यायपूर्ण है, उसका विरोध किया जाना चाहिए या जो राज्य लोकतंत्र के सिद्धांत से भटक गया है, उसके पास शासन करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। 

असहमति का अपराधीकरण कर रहीं हैं निरंकुश सरकारें


न केवल भारत में, बल्कि लगभग सभी महाद्वीपों में, हाल के दिनों में, उभरता हुआ धुर राजनीतिक नेतृत्व समाज के बहुसंख्यक वर्ग की अंतर्निहित शिकायतों को नजरअंदाज करते हुए लोकतंत्र को कमजोर कर रहा है। तेजी से ध्रुवीकृत होते समाजों में, कई सरकारें नागरिक स्वतंत्रता पर अंकुश लगा रही हैं, और सामाजिक विभाजन और विखंडन को बढ़ा रही हैं। नवउदारवादी अर्थव्यवस्था में, सरकारें नागरिकों को सम्मान के साथ जीवन के अधिकार से वंचित करने के लिए कानून को तोड़-मरोड़ रही हैं। समकालीन दुनिया में, राज्य-प्रायोजित हिंसा का दायरा बढ़ता जा रहा है, जिसमें प्रत्यक्ष राजनीतिक हिंसा, युद्ध, नरसंहार, नागरिकों की निगरानी के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग, गोपनीयता पर हमला, कार्यकर्ताओं के खिलाफ कठोर कानून, पीड़ितों की आवाज को चुप कराने के लिए उनके खिलाफ फर्जी मुकदमा दायर करना, आलोचनाओं का दमन करना और नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले कल्याण और सामाजिक सुरक्षा प्रावधानों से इनकार शामिल है। दक्षिण एशिया सहित दुनिया भर में बढ़ते अधिनायकवाद की हालिया स्थितियों में लाखों लोगों के जीवन में आघात पहुंचाने के लिए अत्याचारी शासन द्वारा कानून की शक्ति का दुरुपयोग किया जाता है। फिर भी, दुनिया भर में, यह निम्नवर्गीय संघर्ष ही हैं जो समान नागरिकता अधिकारों की मांग करते हुए नए समाज को आकार दे रहे हैं और इस प्रक्रिया में नागरिकता के विचार को फिर से परिभाषित करते हुए संप्रभु की मनमानी को कम करना सुनिश्चित कर रहे हैं। 

लोकतांत्रिक मानदंडों को बढ़ावा देने के लिए सक्रियता
जॉर्ज ऑरवेल ने अपने प्रसिद्ध उपन्यास 'नाइनटीन एटी-फोर' में लिखा, ''स्वतंत्रता यह कहने की स्वतंत्रता है कि दो और दो चार होते हैं। यदि वह स्वीकृत हो जाए, तो बाकी सब कुछ भी मिल जाएगा"। यह समकालीन समय में सच है जब शासकों और शासितों के बीच अंतर बढ़ रहा है  और विशेष रूप से, शक्तिशाली लोग हाशिए पर मौजूद लोगों के अधिकारों को नकार रहे हैं। ऐसी दमनकारी स्थिति में, हाशिये पर मौजूद लोगों के नजरिए से न्याय पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है क्योंकि उनका सामूहिक कल्याण और अस्तित्व दांव पर है। इसलिए, गैर-अनुपालन उन स्थितियों में आवश्यक हो जाता है जहां मानदंड या कानून अन्यायपूर्ण हैं, उस व्यवस्था को उखाड़ फेंकने के लिए जो असमानतावादी है, और उस व्यवस्था को बदलने के लिए जो शांतिपूर्ण,और न्यायपूर्ण समाज के विरुद्ध है। जब तक यह दुनिया दमनकारी रहेगी, संभवतः हाशिये पर मौजूद लोग अपने अधिकारों को पुनः प्राप्त करने के लिए कई तरीकों से विरोध करना जारी रख सकते हैं। दूसरे शब्दों में, सविनय अवज्ञा का उपयोग अत्याचारी शासन के विरुद्ध क्रांति, निरंकुश शासकों को उखाड़ फेंकने और लोकतंत्र की स्थापना के लिए किया जा रहा है। अवज्ञाकारी नागरिक रोज़मर्रा की अन्यायपूर्ण प्रथाओं को चुनौती देने के लिए चर्चाएँ शुरू कर रहे हैं और एकजुटता का निर्माण कर रहे हैं। सामूहिक अवज्ञा के परिणामस्वरूप अक्सर सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन होता है। लोकतंत्र का तात्पर्य है कि राष्ट्र-राज्य के सभी नागरिकों या परिवार या समुदाय के सभी सदस्यों को समान माना जाये और वे अपनी राय व्यक्त करने की स्वतंत्रता और अधिकार का उपयोग करें, भले ही ये राय अलोकप्रिय हों। लोकतंत्र सर्वसम्मति के बारे में है। किसी भी लोकतंत्र के अस्तित्व के लिए नैतिक रूप से उचित आलोचना, असहमति, विरोध या अन्याय के खिलाफ संघर्ष आवश्यक हैं। राजनीतिक असहमति अक्सर आधिपत्यवादी सत्ता के खिलाफ साहसी प्रतिरोध से जुड़ी होती है। विद्वानों ने दमनकारी राजनीति के विकल्प के रूप में सरकार के खिलाफ सविनय अवज्ञा का तर्क दिया है। 

अधिवक्ता डॉ. शालू निगम

लेखिका एक वकील, शोधकर्ता और कार्यकर्ता हैं जो महिला अधिकार, कानून, मानवाधिकार और शासन पर काम कर रही हैं। उनकी हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों में दहेज एक गंभीर आर्थिक हिंसा है: भारत में दहेज कानून पर पुनर्विचार, (2023) अमेज़ॅन, भारत में घरेलू हिंसा कानून: मिथक और स्त्री द्वेष (2021) रूटलेज, भारत में महिला और घरेलू हिंसा कानून: न्याय के लिए एक खोज, (2019) रूटलेज के अलावा लेख शामिल हैं।



Right to dissent in a socio-legal context


https://www.hastakshep.com/opinion/right-to-dissent-in-a-socio-legal-context 

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Thursday, July 20, 2023

 The Right to Dissent in the Socio-legal Context:

Reimagining Citizenship, Strengthening Democracy



`Let’s agree to disagree’ may sum up the gist of the word `dissent’ in simple terms. Dissent, generally, implies disagreement, criticism, questioning, or protest against the coercive decision or unjust laws and policies imposed by a person/s in authority. Explored in a constructive manner, peaceful and nonviolent dissent may lead to dialogue, open discussions, entrenchment of democratic ideas, undoing injustices, and ending oppression. Collective disobedience often results in a constructive social transformation. However, history depicts that the tyrannical rulers have used tools such as the law and violence to suppress dissent and this repression of diverse voices by the authoritarian states continues during the modern times. Dissent is being construed detrimentally as disobedience and dissenters are perceived as a threat to the law-and-order situation by the authoritarian states. Frequently, the dissent is criminalized while the law is weaponized against the dissenters by those in power. Social, legal, and economic sanctions are imposed on those who disobey, criticize or resist the authority. So, why those in power are hostile to the idea of dissent? Why the tyrannical leaders delegitimize political mobilization or are endangered the expression of free speech? Why those dissenting or criticizing the actions of the state are perceived as traitors or enemies of the state? Why instead of accepting any positive criticism constructively, the authoritarian states construe it as a threat to the nation’s security and integrity? This work dismantles the concept of dissent and unpacks the ways it has been construed in legal and political terms in India.


https://www.academia.edu/104709971/The_Right_to_Dissent_in_the_Socio_legal_Context_Reimagining_Citizenship_Strengthening_Democracy 


https://impriinsights.in/the-right-to-dissent-in-the-socio-legal-context-reimagining-citizenship-strengthening-democracy-impri-impact-and-policy-research-institute/ 

 

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