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  लिव-इन रिलेशनशिप में महिलाओं के खिलाफ हिंसा और कानूनी सुरक्षा 04 Jan 2023 हाल ही में कई मामलों में  लिव-इन रिलेशनशिप  में रहने वाली महिलाओं को भीषण हिंसा का शिकार बनाया गया और उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। मीडिया द्वारा इसे सनसनीखेज बनाया गया। ' लव जिहाद ' या ' ऑनर किलिंग ' की पितृसत्तात्मक धारणाओं को उकसाते हुए महिलाओं को उनकी पसंद से शादी करने और अंतर-जातीय या अंतर-धार्मिक संबंध रखने के लिए दोषी ठहराया। इस बयानबाजी में जो अनदेखा किया गया वह यह है कि महिलाओं को 'अरेंज्ड मैरिज' सिस्टम में भी हिंसा का सामना करना पड़ रहा है, जैसा कि आईपीसी की धारा 498ए (घरेलू हिंसा कानून), आईपीसी की धारा 304बी (दहेज कानून) और संरक्षण के तहत बढ़ते मामलों से स्पष्ट है। इसके अलावा, कानून और नैतिकता के बारे में बहस में, महिलाओं पर ही परिवार की इज़्ज़त का ज़िम्मा डाल दिया जाता है, जबकि पुरुष को किसी भी प्रकार के दायित्व से अलग रखा जाता है। लिव-इन रिलेशनशिप से जुड़े कई मामलों में अदालतों ने महिलाओं के अधिकारों का विस्तार किया है, फिर भी भ्रम की स्थिति बनी हुई है। मौजूदा स्थिति को ध्य